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Budget 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स नियम, जानें टैक्सपेयर्स के लिए कितना फायदेमंद

By अंजली चौहान | Updated: February 1, 2026 12:59 IST

Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया आयकर अधिनियम, जिसे जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया था, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

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Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया है। जिसमें आने वाले साल के लिए सरकार की वित्तीय रणनीति बताई गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट, जिसे जुलाई 2025 में नोटिफाई किया गया था, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

इस साल के बजट का मुख्य फोकस पर्सनल इनकम टैक्स पर था, जिसमें टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को पूरा करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की गईं। 

वित्त मंत्री ने FY27 के बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस का भी प्रस्ताव दिया।

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि बजट 2026 तीन 'कर्तव्यों' या ड्यूटी पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ये तीन कर्तव्य हैं: अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के प्रति लचीलापन बनाते हुए आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना; हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना; और यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच मिले।

पिछले साल के केंद्रीय बजट (2025-26) में, सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को राहत देने और खर्च करने योग्य आय को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत पर्सनल इनकम टैक्स व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।

बजट 2025 में नई व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर प्रति माह ₹1 लाख की औसत आय) टैक्स फ्री कर दी गई थी।

₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण वेतनभोगी टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख थी।

यह मध्यम वर्ग के टैक्स को काफी कम करने और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ने के लिए किया गया था, जिससे नई संरचना के तहत घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिला।

केंद्रीय बजट 2025 ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को काफी बढ़ाया - ताकि ₹4 लाख तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया, जिसमें 30 प्रतिशत की उच्चतम दर केवल ₹24 लाख से ऊपर लागू होगी। नए टैक्स सिस्टम में, यूनियन बजट 2025 ने टैक्स रेट स्ट्रक्चर को इस तरह रिवाइज किया:

0-4 लाख रुपये - निल

4-8 लाख रुपये - 5 प्रतिशत

8-12 लाख रुपये - 10 प्रतिशत

12-16 लाख रुपये - 15 प्रतिशत

16-20 लाख रुपये - 20 प्रतिशत

20-24 लाख रुपये - 25 प्रतिशत

24 लाख रुपये से ऊपर - 30 प्रतिशत

2025 के बजट में एक नए इनकम टैक्स बिल को पेश करके स्ट्रक्चरल टैक्स सुधार भी किया गया, जिसका मकसद भारत के टैक्स कोड को आसान बनाना और मॉडर्न बनाना था, और 1961 एक्ट के कई सेक्शन को स्ट्रीमलाइन करना था।

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