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Budget 2026: अब पति-पत्नी मिलकर बचाएंगे टैक्स! सरकार दे सकी है ज्वाइंट टैक्स फाइलिंग का तोहफा

By अंजली चौहान | Updated: January 31, 2026 11:37 IST

Budget 2026: अगर यह पारित हो जाता है, तो इससे दंपतियों को संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे उन्हें पैसे बचाने में मदद मिलेगी, खासकर एकल आय वाले परिवारों को।

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Budget 2026: 1 फरवरी, 2026 को आने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यह बजट खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग रिटर्न भरने के बजाय, एक साथ टैक्स स्लैब और छूट के साथ सिंगल रिटर्न भरने की इजाज़त मिल सकती है। सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा सकती है।

अभी के नियमों के मुताबिक, पति और पत्नी को अपना टैक्स अलग-अलग फाइल करना होता है। हालांकि, इस बजट में सरकार जॉइंट रिटर्न का एक नया ऑप्शन ला सकती है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन परिवारों को होगा जहां सिर्फ़ एक पार्टनर कमाता है या उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसे मामलों में, दोनों की इनकम को मिलाकर टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा, जिससे टैक्स छूट का दायरा बढ़ेगा और ज़्यादा पैसे बचेंगे। जॉइंट टैक्सेशन लागू होने से, इनकम को दो हिस्सों में माना जा सकता है, जिससे स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी दो बार लिया जा सकता है।

जॉइंट टैक्स लागू होने के बाद क्या फायदे होंगे?

अगर बजट 2026 में जॉइंट टैक्स का नियम मंज़ूर हो जाता है, तो यह भारत के टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। इसका सबसे सीधा असर आपकी बचत पर पड़ेगा। अब तक पति और पत्नी को अपनी बचत का दावा अलग-अलग करना पड़ता था, लेकिन नए नियम से पूरे परिवार को एक यूनिट माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा।

यह मॉडल विदेशी देशों में सफल है

आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यह सिस्टम अमेरिका और जर्मनी जैसे बड़े देशों में सालों से लागू है। वहां पूरे परिवार को एक यूनिट माना जाता है और उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। भारत में भी इस ग्लोबल मॉडल को लागू करने की बात चल रही है ताकि टैक्स का बोझ किसी एक व्यक्ति पर न पड़े और पूरे परिवार को सही न्याय मिले।

एक्स्ट्रा टैक्स से छुटकारा मिल सकता है

जॉइंट टैक्स सिस्टम लागू होने से, यह 50 लाख की लिमिट बढ़ाकर 75 लाख रुपये या उससे भी ज़्यादा की जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अपर-मिडिल क्लास के लोगों को अब पहले के मुकाबले काफी कम एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इससे न सिर्फ़ आपकी बचत बढ़ेगी, बल्कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने और उन्हें समझदारी से इन्वेस्ट करने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा।

टॅग्स :बजट 2026बजटनिर्मला सीतारमणमोदी सरकार
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