पंजीकृत वकीलों को प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता, त्योहार के पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा

By एस पी सिन्हा | Updated: September 21, 2025 22:35 IST2025-09-21T22:33:14+5:302025-09-21T22:35:18+5:30

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दी जाए ताकि वे निश्चिंत होकर अपने पेशे का निर्वहन कर सकें।

bihar polls Financial assistance Rs 5000 per month registered lawyers Nitish Kumar gift before festival | पंजीकृत वकीलों को प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता, त्योहार के पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा

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Highlightsसामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी जनता की आवाज बनते हैं। छोटे-छोटे कस्बों और जिलों में कार्यरत वकीलों को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। राशि का सीधा भुगतान लाभार्थी वकीलों के बैंक खाते में किया जाएगा।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के वकीलों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों को प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोषणा को “न्याय व्यवस्था को सशक्त करने और अधिवक्ताओं को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम” बताया। उन्होंने कहा कि समाज में वकीलों की भूमिका बेहद अहम है। वे न केवल अदालतों में न्याय दिलाने का काम करते हैं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी जनता की आवाज बनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दी जाए ताकि वे निश्चिंत होकर अपने पेशे का निर्वहन कर सकें।

उन्होंने कहा कि कई बार छोटे-छोटे कस्बों और जिलों में कार्यरत वकीलों को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। कई नए वकील तो शुरुआत के वर्षों में आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस राशि का सीधा भुगतान लाभार्थी वकीलों के बैंक खाते में किया जाएगा।

वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि 'नये वकीलों को तीन साल तक मिलेगा प्रतिमाह 5000 रुपये! एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।

इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के सभी समाज के हित में विकास कार्य जारी है।

हार्दिक आभार-धन्यवाद, अभिनंदन!'सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों वकीलों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज का वह वर्ग है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में मदद करता है। इसलिए उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगा जो बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी करेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल वकीलों को राहत मिलेगी बल्कि न्यायिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।

आर्थिक सुरक्षा मिलने से अधिवक्ता अधिक ऊर्जा और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि इस निर्णय से वकील समुदाय में सकारात्मक माहौल बनेगा और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। वकीलों को आर्थिक सहायता देना उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है।

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