यूनिवर्सिटी-मेडिकल कॉलेजों में 1176 पद बढ़े, दुष्कर्म और पाक्सो की विशेष अदालत में जज के 54 पद, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला

By एस पी सिन्हा | Published: September 13, 2022 10:14 PM2022-09-13T22:14:42+5:302022-09-13T22:16:01+5:30

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों और आर्युवेदिक यूनानी एण्ड होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों की इन्टर्नशिप राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

Bihar cabinet decision 1176 posts increased university-medical colleges 54 posts of judge in special court of rape and POCSO  | यूनिवर्सिटी-मेडिकल कॉलेजों में 1176 पद बढ़े, दुष्कर्म और पाक्सो की विशेष अदालत में जज के 54 पद, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला

शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 पद अर्थात कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

Highlightsसरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को इन्टर्नशिप के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 अर्थात कुल 423 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 पद अर्थात कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

पटनाः बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बलात्कार और पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों के लिए अपर जिला एवं सत्र जज के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को इन्टर्नशिप के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों और आर्युवेदिक यूनानी एण्ड होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों की इन्टर्नशिप राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये तथा फिजियोथेरेपी एण्ड ओक्यूपेशनल थेरेपी के इन्टर्नशिप के मानदेय को 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है।

सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने पूर्णियां राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता के साथ, संस्थान की मान्यता के लिए, एनएमसी मानक के अनुरूप, आवश्यक, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों को मिलाकर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 135 तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 अर्थात कुल 423 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

उन्होंने बताया कि बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनलथेरापी, कंकड़बाग, पटना के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के लिए 43 पद एवं कृत्रिम अवयव निर्माण केन्द्र, कंकड़बाग, पटना के लिए 03 पद (कुल 67 पदों) के सृजन को मंजूरी दी गई है।

सिद्धार्थ ने बताया कि मोतिहारी सदर अस्पताल के डॉक्टर प्रभाकर कुमार और डॉक्टर प्रभात प्रकाश को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ तथा पटना विश्वविद्यालय, पटना में सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 पद अर्थात कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने दो मामलों में आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष-2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्व में स्वीकृत 29 करोड़ 95 लाख रुपये के अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ रुपये मात्र अग्रिम की राशि की स्वीकृति दी है। सिद्धार्थ ने बताया कि आज सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। 

Web Title: Bihar cabinet decision 1176 posts increased university-medical colleges 54 posts of judge in special court of rape and POCSO 

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