नयी दिल्ली, 27 मई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र में एक कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉड्रिंग जांच के सिलिसले में एक कंपनी की 166 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की। निदेशालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि वैरॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिलों में 20 आवासीय फ्लैट और प्लॉट अस्थायी रूप से कुर्क किए गए हैं।
कंपनी पर जाली बिलों के जरिये बैंकों के साख पत्र (एलसी) के दुरुपयोग का आरोप है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 166 करोड़ रुपये है।
कंपनी और उसके निदेशक स्व. श्रीकान्त पांडुरंग सवाइकर तथा बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र के अध्ययन के बाद ईडी ने यह मामला दायर किया था।
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