Assessment Year 2024-25: आईटीआर रिटर्न फॉर्म सहज और सुगम अधिसूचित, जानें कौन भरता है और क्या है सलाना इनकम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 23, 2023 02:54 PM2023-12-23T14:54:54+5:302023-12-23T14:55:38+5:30

Assessment Year 2024-25: वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं।

Assessment Year 2024-25 CBDT notified two new return forms ITR-1 SAHAJ and ITR-4 SUGAM These forms will come into effect from April 1, 2024 | Assessment Year 2024-25: आईटीआर रिटर्न फॉर्म सहज और सुगम अधिसूचित, जानें कौन भरता है और क्या है सलाना इनकम

सांकेतिक फोटो

Highlightsपिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे। आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं।आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किये।

Assessment Year 2024-25: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं।

इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर, वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं।

लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे। हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं। आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किये।

सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है।

Web Title: Assessment Year 2024-25 CBDT notified two new return forms ITR-1 SAHAJ and ITR-4 SUGAM These forms will come into effect from April 1, 2024

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