जेट एयरवेज के लिये ‘स्लॉट’ आबंटन मौजूदा नियमों से ही होगा : सरकार

By भाषा | Updated: June 4, 2021 21:49 IST2021-06-04T21:49:06+5:302021-06-04T21:49:06+5:30

Allotment of 'slots' for Jet Airways will be as per existing rules: Government | जेट एयरवेज के लिये ‘स्लॉट’ आबंटन मौजूदा नियमों से ही होगा : सरकार

जेट एयरवेज के लिये ‘स्लॉट’ आबंटन मौजूदा नियमों से ही होगा : सरकार

मुंबई, चार जून सरकार ने कहा है कि लगभग दो वर्षों से दिवालिया समाधान के दौर से गुजर रही बंद पड़ी जेट एयरवेज हवाई अड्डों पर ‘स्लॉट’ के लिए ‘ऐतिहासिक’ आधार पर दावा नहीं कर सकती है और ‘स्लॉट’ का आवंटन मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित होगा।

नागर विमानन मंत्रालय और विमानन नियामक डीजीसीए ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को यह भी सूचित किया कि इस दलील पर मानदंड आधारित नहीं हो सकता कि एयरलाइन 25 साल परिचालन में रही है।

अप्रैल 2019 में परिचालन बंद करने वाली जेट एयरवेज ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। जालान कलरॉक समूह एयरलाइन के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है और समाधान योजना एनसीएलटी, मुंबई के समक्ष है।

एनसीएलटी ने जेट एयरवेज मामले पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। अब आगे की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

पिछले सप्ताह, एनसीएलटी ने मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा देकर जेट एयरवेज के ‘स्लॉट’ के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

मंत्रालय और डीजीसीए ने बृहस्पतिवार को जमा किये गये एक अन्य हलफनामे में कहा कि जेट एयरवेज ऐतिहासिक प्राथमिकता के आधार पर ‘स्लॉट’ आबंटन के लिए योग्य नहीं है और ‘स्लॉट’ आबंटन दिशानिर्देशों पर आधारित होगा।

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Web Title: Allotment of 'slots' for Jet Airways will be as per existing rules: Government

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