PMC बैंक के बाद आरबीआई ने लगाया लक्ष्मी विलास बैंक पर भी प्रतिबंध, अब किसी को दे नहीं सकेगा कर्ज
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: October 1, 2019 08:59 AM2019-10-01T08:59:06+5:302019-10-01T08:59:06+5:30
लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय होनेवाला है.
पीएमसी के बाद रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर भी पीएसी के तहत (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) प्रतिबंध लगा दिए हैं. इससे बैंक अब किसी को कर्ज नहीं दे सकेगा. पिछले दो वर्षों में बैंक की स्थिति खराब होती चली गई है और डूबत कर्ज 17.3% पर पहुंच गया है. जून तक उसका घाटा भी 237.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जमाराशि भी घट गई है.
इस बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय होनेवाला है. लेकिन, इंडिया बुल्स ने कहा कि प्रतिबंधों का असर विलय प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा. रिजर्व बैंक ने 28 सितंबर को लक्ष्मी विलास बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं. अप्रैल में इंडियाबुल्स ने इस बैंक के साथ विलय की घोषणा की थी और मई में रिजर्व बैंक से मंजूरी के लिए आवेदन किया था.
इंडियाबुल्स के वीसीएमडी गगन बंगा ने निवेशकों से कहा कि यह आखिरी बिंदु नहीं है और बैंक के प्रस्ताव को लेकर मैं बहुत सकारात्मक हूं.