Adani Indictment Row: 'गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर आरोप नहीं', अडानी ग्रीन का आया बड़ा बयान

By रुस्तम राणा | Updated: November 27, 2024 10:04 IST2024-11-27T10:04:11+5:302024-11-27T10:04:11+5:30

रिश्वतखोरी के आरोपों के केंद्र में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीनों पर एफसीपीए उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट "गलत" हैं।

Adani Indictment Row: No allegations against Gautam Adani, Sagar Adani and Vineet Jain, Adani Green makes a big statement | Adani Indictment Row: 'गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर आरोप नहीं', अडानी ग्रीन का आया बड़ा बयान

Adani Indictment Row: 'गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर आरोप नहीं', अडानी ग्रीन का आया बड़ा बयान

Highlightsअडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया हैकहा है कि वह अपने बचाव के लिए हर संभव कानूनी उपाय करेगाकंपनी ने कहा, अभियोग में किसी भी जुर्माने की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है

Gautam Adani indictment row: अडानी समूह ने बुधवार को कहा कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अदालत में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।

पोर्ट-टू-एनर्जी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी, सागर अडानी और एक अन्य प्रमुख कार्यकारी, विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग ने सौर बिजली की आपूर्ति के लिए अनुबंध जीतने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत देने की कथित योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिससे 20 साल की अवधि में 2 बिलियन अमरीकी डालर का लाभ होगा।

रिश्वतखोरी के आरोपों के केंद्र में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीनों पर एफसीपीए उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट "गलत" हैं। उन पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया है जिनके लिए आर्थिक जुर्माना या दंड का प्रावधान है। "गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग या अमेरिकी एसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।

फाइलिंग में कहा गया है कि "इन निदेशकों पर आपराधिक अभियोग में तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं, अर्थात् (i) कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, (ii) कथित वायर धोखाधड़ी की साजिश, और (iii) कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी।" अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह अपने बचाव के लिए हर संभव कानूनी उपाय करेगा। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ यूएसए के मामले में न्याय विभाग द्वारा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष आपराधिक अभियोग दायर किया गया है।

कंपनी ने कहा, "अभियोग में किसी भी जुर्माने/दंड की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है।" इसमें कहा गया है कि सिविल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति अधिनियम 1934 की कुछ धाराओं का उल्लंघन किया है और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अधिनियमों के उल्लंघन में सहायता और प्रोत्साहन दिया है।

इसमें कहा गया है, "हालांकि शिकायत में प्रतिवादियों को सिविल मौद्रिक दंड का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए आदेश देने की मांग की गई है, लेकिन इसमें जुर्माने की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।"

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