काला हिरण शिकार मामलाः सलमान खान को राहत या सजा, पांच अप्रैल को होगा फैसला
By रामदीप मिश्रा | Published: March 28, 2018 10:12 PM2018-03-28T22:12:42+5:302018-03-28T22:13:06+5:30
अदालत में काला हिरण शिकार मामला पिछले 19 वर्षों से चल रहा है। सलमान पर 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 को कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने के आरोप हैं।
जोधपुर, 28 मार्चः बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में पांच अप्रैल को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बॉलीवुड के बजरंगी भाई जान यानि सलमान खान आरोपी हैं। जोधपुर सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसे सलमान खान और एक स्थानीय व्यक्ति समेत अन्य अरोपियों की मौजूदगी में सुनाया जाएगा।
इस दौरान सलमान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, '23 अक्टूबर को अभियोजन की बहस पूरी होने के बाद हमने पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को अपनी बहस शुरू की और चार फरवरी को इसे पूरा कर लिया।'
वहीं, इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट में कांकाणी हिरण शिकार मामले में मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से विधिक बहस शुरू की गई थी। आरोपी दुष्यंत सिंह की ओर से शनिवार को अंतिम बहस की गई थी, इसके साथ ही बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई थी। राजकीय अधिवक्ता भवानी सिंह भाटी की बुधवार को विधिक बहस पूरी होने के बाद इस मामले में फैसले की तारीख तय कर दी गई।
कोर्ट में बहस के दौरान बुधवार को लोक अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह ने विधिक बिंदुओं पर जवाब पेश किए। इसी के साथ सभी पक्षों की अंतिम बहस पूरी हुई।
आपकों बता दें कि अदालत में यह मामला पिछले 19 वर्षों से चल रहा है। सलमान पर 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 को कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने के आरोप हैं। सलमान और अन्य आरोपियों पर 1 और 2 अक्टूबर 1998 को लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। फिल्म अभिनेता सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह भी इस केस में आरोपी हैं।
(इनपुट-भाषा)