पद्मावत: मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश का पालन हो

By कोमल बड़ोदेकर | Published: January 23, 2018 11:55 AM2018-01-23T11:55:08+5:302018-01-23T12:23:26+5:30

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत रिलीज होगी।

Padmavat/Padmaavat: Supreme court Rejected Reconsideration petition of rajasthan and madhya pradesh government, says Follow the order | पद्मावत: मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश का पालन हो

पद्मावत: मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश का पालन हो

सुप्रीम कोर्ट ने 'पद्मावत' के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अपनी याचिका में इन दोनो राज्यों ने  फिल्म की रिलीज पर बैन को हटाने के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार (23 जनवरी) को सुनवाई के दौरान कहा कि राज्‍य सरकारें कोर्ट के आदेश का पालन करें, कोर्ट फ‍िल्‍म को ब‍िना व‍िवाद के र‍िलीज करने का आदेश पहले ही दे चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फिल्म देश भर में 25 जनवरी को रिलीज होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा गुजरात सरकारों द्वारा फिल्म की रिलीज को बैन किए जाने के खिलाफ फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरूवार (18 जनवरी) को आदेश दिया था कि राज्य सरकारों को फिल्म बैन करने का अधिकार नही है।

इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के लिए सोमवार (22 जनवरी) को एक पुनर्वविचार याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार (23 जनवरी) को फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है उसके आदेश का पालन हो। 

वहीं राजस्थान का स्थानीय संगठन राजपूत करणी सेना इस फिल्म का विरोध कर रही है। सेना का आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मावती का अपमान किया गया है। करणी सेना ने फिल्म रिलीज के दिन बंद का आह्वान किया है।

Web Title: Padmavat/Padmaavat: Supreme court Rejected Reconsideration petition of rajasthan and madhya pradesh government, says Follow the order

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