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पद्मावत: मध्य प्रदेश में फिल्म ही नहीं गाने सुनने पर भी हो सकती है जेल

By भारती द्विवेदी | Updated: January 17, 2018 21:34 IST

राज्य दर राज्य सिलसिलेवार तरीके से बैन के खिलाफ फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खठखटाया है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म पद्मावत को बैन कर दिया है। लोगों को इस फिल्म के गाने नहीं सुनने चाहिए। अगर कोई भी बैन गाने को सुनता है तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाएगी। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

ये सारी बातें मध्य प्रदेश के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही है। जावरा में करणी सेना ने एक स्कूल फंक्शन में 'घूमर' गाने पर डांस करने पर बच्चों की पिटाई की थी। जिसे पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री ने ये बातें कही।

बता दें कि राज्य दर राज्य सिलसिलेवार तरीके से बैन के खिलाफ फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खठखटाया है। इस मामले में हाल ही में दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।   

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता के वकील को इस मामले में सारी रिपोर्ट जल्द पेश करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई गुरूवार (18 जनवरी) को होनी है। फिल्म निर्माता ने अपनी याचिका में कहा है कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो उसे बैन क्यूं किया जा रहा है।

सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बावजूद इस फिल्म को कई बीजेपी शासित राज्यों में बैन कर दिया गया है। जिन राज्यों में 'पद्मावत' को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। वहीं यह फिल्म अब भी करणी सेना के निशाने पर है।

संजय लीला भंसाली के निर्देशन बनीं इस फिल्म में दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार निभा रही है। वहीं शाहिद कूपर और रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी।

टॅग्स :पद्मावतमध्य प्रदेशभूपेंद्र सिंह
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