आखिर ऐसा क्या किया निर्माता गौरांग दोशी ने कि हो गयी 6 महीने की जेल?
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 18, 2018 07:50 AM2018-11-18T07:50:30+5:302018-11-18T07:50:30+5:30
गौरांग को मे. गौरांग दोशी प्रॉडक्शन्स प्रा. लि. फिल्म निर्माण कंपनी के संचालक के नाते यह सजा सुनाई गई है. कंपनी की दूसरी संचालक व गौरांग की माताजी मधुकांता भी आरोपी थीं.
मुंबई, 18 नवंबर: लोस सेवा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर मुंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता गौरांग दोशी को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई. गौरांग को मे. गौरांग दोशी प्रॉडक्शन्स प्रा. लि. फिल्म निर्माण कंपनी के संचालक के नाते यह सजा सुनाई गई है. कंपनी की दूसरी संचालक व गौरांग की माताजी मधुकांता भी आरोपी थीं.
लेकिन उनके द्वारा खेद व्यक्त किए जाने और उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उनको जेल नहीं भेजा गया. उन पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं होने से गौरांग के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी किया गया है. मे. स्कॉर्ग इंटरनेशनल कन्सल्टिंग प्रा. लि. कंपनी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर न्या. एस. जे. काथावाला ने यह फैसला सुनाया.
गौरांग ने 'आंखें-2' फिल्म के निर्माण के लिए स्कॉर्ग कंपनी से 1.25 करोड़ रुपए कर्ज लिया था. फिल्म नहीं बन पाई और गौरांग ने पैसे वापस नहीं किए. बाद में यह मामला अदालत में पहुंचा. वहां अदालत ने पैसे वापस करने का आदेश दिया. उसका पालन नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान गौरांग की कंपनी द्वारा दिए गए दो चेक भी बिना भुगतान के वापस आ गए.