बिहार के राज्यपाल को अब नहीं कहा जाएगा 'महामहिम', संबोधन में उपयोग होगा 'माननीय'
By एस पी सिन्हा | Published: October 12, 2023 02:27 PM2023-10-12T14:27:47+5:302023-10-12T14:30:12+5:30
हालांकि विशेष परिस्थिति में केवल विदेश के राजनयिकों के साथ शिष्टाचार भेंट आदि में महामहिम शब्द का प्रयोग किया जा सकेगा।
पटना: देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद संवैधानिक होने के नाते बड़ा पद होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर अब तक महामहिम का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन, अब इस संबोधन को लेकर बिहार के राज्यपाल सचिवालय के तरफ से जो पत्र जारी किया गया है। उसमें इसको बदलने का प्रस्ताव रखा गया है।
दरअसल, राज्यपाल सचिवालय (बिहार) के तरफ से जो पत्र जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि अब तक राज्यपाल को लेकर उनके संबोधन में महामहिम शब्द का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब महामहिम शब्द को लेकर राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब बिहार के राज्यपाल को महामहिम के स्थान पर माननीय राज्यपाल के नाम से संबोधन किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्यपाल के नाम के आगे श्री अथवा श्रीमती का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में केवल विदेश के राजनयिकों के साथ शिष्टाचार भेंट आदि में महामहिम शब्द का प्रयोग किया जा सकेगा। लेकिन सरकारी टिप्पणी में महामहिम के स्थान पर अब माननीय राज्यपाल का प्रयोग किया जाएगा।
इसके साथ ही अब तक जो राज्यांतर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए "हिज एक्सेलेंसी" लिखा या कहा जाता था। अब उसकी जगह पर 'आइनेबल' अथवा 'माननीय' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
विशेष परिस्थिति में केवल विदेश के राजनयिकों के साथ इंटरैक्शन ( शिष्टाचार भेंट) आदि के समय "हिज एक्सेलेंसी" का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के सरकारी टिप्पणी में महामहिम के स्थान पर 'माननीय राज्यपाल का प्रयोग किया जाए।