ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन चालकों को आपने अक्सर लुंगी-बनियान पहने देखा होगा। लेकिन अब वो ऐसे कपड़ों में वाहन नहीं चला सकेंगे। अगर वो लुंगी पहन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनपर 2000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा।
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ड्राइवर को फुल पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहनना होगा। इसके साथ ही उन्हें ड्राइविंग के दौरान जूते भी पहनने होंगे। ये नियम सभी स्कूल वाहन और सरकारी गाड़ियों के चालकों पर भी लागू होंगे।
मीडिया से बात करते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के एएसपी पूर्णनेंदु सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से ही ड्रेस कोड का प्रावधान है। उस दौरान ड्रेस कोड का पालन न करने पर जुर्माने की रकम 500 रुपये निर्धारित की गई थी। अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 179 के मुताबिक ड्रेस कोड का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नियम के मुताबिक सिर्फ ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन के चालक ही नहीं बल्कि कंडक्टर और अन्य सहयोगियों को भी ड्रेस कोड का पालन करना होगा।