दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, 13 अक्टूबर से लागू होगा नियम
By सुवासित दत्त | Updated: October 12, 2018 16:13 IST2018-10-12T16:07:30+5:302018-10-12T16:13:07+5:30
High Security Number Plates To Be Mandatory In Delhi: साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया था।

High Security Number Plates To Be Mandatory In Delhi
दिल्ली के गाड़ी मालिकों को 13 अक्टूबर के पहले अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को अपग्रेड करना होगा। 13 अक्टूबर से नए नियम के मुताबिक दिल्ली के हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम की अनदेखी करने पर 500 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान रखा गया है। नई गाड़ियों के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे आते हैं जबकि दिल्ली की सड़कों पर अभी भी कई ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जो साधारण नंबर प्लेट के साथ चल रही हैं।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी भी करीब 40 लाख गाड़ियां हैं जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है। लेकिन, अब इन गाड़ियों को भी अपने नंबर प्लेट को अपग्रेड करना होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अल्युमीनियम का बना होता है जिसमें रिफ्लेक्टिव टेप लगे होते हैं। ये प्लेट टैंपर-प्रूफ होते हैं और इसमें एक होलोग्राम भी लगा होता है। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगे स्टीकर में व्हील इंजन नंबर और चैसी नंबर की जानकारी दी गई होती है। इसके अलावा इसमें एक 10 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए गाड़ी मालिकों को पैसे खर्च करने होंगे। टू-व्हीलर के लिए इन नंबर प्लेट की कीमत 67 रुपये है जबकि चार-पहिया वाहन मालिकों को इसके लिए 213 रुपये खर्च करने होंगे। इसके लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर RTO ने 13 सेंटर बनाए हैं। गाड़ी मालिकों को उन सेंटर्स पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाने होंगे और नया नंबर प्लेट लगाना होगा।
साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया था। लेकिन, इस आदेश को पूरी तरह लागू करने में लंबा वक्त लग गया।