नई दिल्ली: सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत आप ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और गाड़ी का पेपर लिए बिना भी अपनी गाड़ी निकालकर सैर पर निकल सकते हैं. दरअसल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस नई व्यवस्था के तहत अब आपको इन कागजात की जरूरत नहीं होगी. मतलब अब ड्राइविंग के दौरान आपको ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की मूल कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी.
इसके लिए अब ई-कॉपी मान्य होगी. मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 139 में संशोधन कर ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की ई-कॉपी को भी कानूनी मान्यता दे दी है. इस संशोधन में अब डीएल, आरसी के साथ ही फिटनेस और परमिट जैसे लाइसेंस भी डिजिटल फॉर्म में मान्य होंगे. वाहन चालक अपने डीएल और आरसी को डिजिटली अपने स्मार्टफोन में या डिजिटल लॉकर डिजिलॉकेरा एप्प में रख सकेंगे. डिजिलॉकेरा को केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से संचालित करती है.
इसे लोगों के अपने प्रमाणपत्र को डिजिटली रखने के लिए ही विकिसत किया गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में अगस्त में ही यातायात पुलिस को सलाह जारी की थी. अब इसे कानूनी रूप दे दिया गया है. मंत्रालय के सर्कुलर में क्या है खास सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर को सभी राज्यों के परिवहन विभाग के लिए सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि अगर आम आदमी चाहे तो वह जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत गाड़ी के अन्य दस्तावेज की डिजिटल कॉपी दिखा सकता है.
इस सर्कुलर में बताया गया कि पुलिस या अन्य किसी अधिकारी की तरफ से गाड़ी के कागजात मांगे जाते हैं, तो आम आदमी चाहे तो इन्हें डिजिटल फॉर्मेट में दिखा सकता है. इसके अलावा वाहन चालक के पास गाड़ी के फिजिकल डॉक्युमेंट्स दिखाने का भी एक विकल्प है. सर्कुलर में बताया गया है कि पुलिस भी डिजिटल फॉर्मेट में इन डॉक्युमेंट्स को अस्वीकार नहीं करेगी.