श्रीलंका में पूर्व सांसद की सजा माफ करने के राष्ट्रपति के फैसले की व्यापक आलोचना

By भाषा | Updated: June 24, 2021 22:01 IST2021-06-24T22:01:52+5:302021-06-24T22:01:52+5:30

Widespread criticism of President's decision to waive sentence of ex-MP in Sri Lanka | श्रीलंका में पूर्व सांसद की सजा माफ करने के राष्ट्रपति के फैसले की व्यापक आलोचना

श्रीलंका में पूर्व सांसद की सजा माफ करने के राष्ट्रपति के फैसले की व्यापक आलोचना

कोलंबो, 24 जून हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे श्रीलंका के एक पूर्व सांसद को जेल से रिहा करने के राष्ट्रपति के फैसले की अमेरिका ने आलोचना की है।

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विशेष शक्तियों के तहत सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व सांसद दुमिंदा सिल्वा की सजा माफ की है।

जेल प्रवक्ता चंदना एकानायके ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सिल्वा को माफी मिलने के बाद वेलीकाडा जेल से रिहा किया गया।

सत्तारूढ़ एसएलपीपी के पूर्व सांसद सिल्वा और 12 अन्य पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एवं सांसद भरत लक्ष्मण प्रेमचंद्र तथा चार अन्य व्यक्तियों की 2011 में हत्या करने सहित 17 आरोप हैं।

उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक विशेष समिति ने सिल्वा सहित पांच दोषियों को 2016 में मौत की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य संदिग्धों को बरी कर दिया गया था।

शीर्ष न्यायालय ने 2018 में सिल्वा और तीन अन्य दोषियों की मौत की सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी थी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

सिल्वा को 93 कैदियों के साथ रिहा किया गया जिनमें लिट्टे के 16 संदिग्ध भी शामिल हैं, जिनकी सजा राष्ट्रपति ने माफ की है।

सरकार के कदम की आलेाचना करते हुए श्रीलंका में नियुक्त अमेरिकी राजदूत एलानिया तेपलित्ज ने एक ट्वीट में कहा कि सिल्वा की माफी से कानून का शासन कमजोर हुआ है।

हालांकि, उन्होंने आतंकवाद रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत बगैर आरोपों के कैद रखे गये कैदियों की शीघ्र रिहाई का स्वागत किया है।

बार एसोसिएशन ऑफ श्री लंका ने भी एक ऐसे कैदी की सजा माफ किये जाने पर सवाल उठाया है, जिसे उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी रूप से भीड़ एकत्र करने और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया था।

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Web Title: Widespread criticism of President's decision to waive sentence of ex-MP in Sri Lanka

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