अपीलीय अदालत ने अकेले सीमा पार करके आए बच्चों को निष्कासित करने की अमेरिका को दी अनुमति

By भाषा | Updated: January 30, 2021 11:52 IST2021-01-30T11:52:32+5:302021-01-30T11:52:32+5:30

The appellate court gave permission to the US to expel the children crossing the border alone | अपीलीय अदालत ने अकेले सीमा पार करके आए बच्चों को निष्कासित करने की अमेरिका को दी अनुमति

अपीलीय अदालत ने अकेले सीमा पार करके आए बच्चों को निष्कासित करने की अमेरिका को दी अनुमति

ह्यूस्टन, 30 जनवरी (एपी) अमेरिका में एक संघीय अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अमेरिका सरकार उन बच्चों का निष्कासन पुन: आरंभ कर सकती है, जो बिना किसी अभिभावक के दक्षिणी सीमा पार करके देश में अकेले आए हैं।

डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन को निष्कासन की वह प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए एक जनस्वास्थ्य नीति के तहत आरंभ किया था।

अपीलीय अदालत ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के अनुरोध पर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। इससे पहले एक संघीय न्यायाधीश ने निष्कासन पर रोक लगा दी थी।

संघीय न्यायाधीश के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगाने वाले पैनल में शामिल तीनों न्यायाधीशों को ट्रंप ने नामित किया था।

पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने यह कहते हुए बच्चों को निष्कासित करना आरंभ किया था कि उसे कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सीमा पार से लोगों का आना बंद करना होगा।

ऐसा बताया जा रहा है कि संघीय न्यायालय के आदेश से पहले कम से कम 8,800 बच्चों को निष्कासित किया जा चुका है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाइडन प्रशासन इन बच्चों का निष्कासन जारी रखेगा या नहीं।

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Web Title: The appellate court gave permission to the US to expel the children crossing the border alone

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