पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पर्ल हत्या मामले में मुख्य आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

By भाषा | Published: January 28, 2021 03:41 PM2021-01-28T15:41:02+5:302021-01-28T15:41:02+5:30

Supreme Court of Pakistan orders release of main accused in Pearl murder case | पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पर्ल हत्या मामले में मुख्य आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पर्ल हत्या मामले में मुख्य आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

इस्लामाबाद, 28 जनवरी पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले में मुख्य आरोपी ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया।

वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने सिंध उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सिंध प्रांतीय सरकार की अपील को खारिज कर दिया जिसमें पर्ल की हत्या के लिए शेख की सजा को समाप्त कर दिया गया था।

तीन न्यायाधीशों वाली एक पीठ ने संदिग्ध को रिहा करने का आदेश भी दिया। पीठ के एक सदस्य ने इस फैसले का विरोध किया।

पर्ल का 2002 में उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद पर्ल का सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी।

सिंध उच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2020 में उमर शेख की मौत की सजा को पलट दिया था और उसे सात साल कारावास की सजा सुनाई थी और तीन अन्य आरोपियों फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को बरी कर दिया था।

आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने इन आरोपियों को पहले आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सिंध सरकार और डेनियल पर्ल के परिवार ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थीं।

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Web Title: Supreme Court of Pakistan orders release of main accused in Pearl murder case

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