पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में गिलानी की जीत की अधिसूचना जारी की, याचिका खारिज

By भाषा | Updated: March 10, 2021 22:26 IST2021-03-10T22:26:57+5:302021-03-10T22:26:57+5:30

Pakistan Election Commission issues notification of Geelani's victory in Senate election, petition dismissed | पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में गिलानी की जीत की अधिसूचना जारी की, याचिका खारिज

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में गिलानी की जीत की अधिसूचना जारी की, याचिका खारिज

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 10 मार्च पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सत्तारूढ दल की एक याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की सीनेट चुनाव में जीत की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गिलानी के साथ 48 नए सांसदों की जीत की अधिसूचना जारी कर दी। सीनेट के लिए तीन मार्च को चुनाव हुआ था।

सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने गिलानी की जीत को ईसीपी में चुनौती दी थी। गिलानी 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे थे। सत्तारूढ़ दल ने फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए ईसीपी से अधिसूचना जारी नहीं करने का अनुरोध किया था।

गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को हराया। प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि उन्होंने शेख के लिए चुनाव प्रचार किया था।

अल्ताफ इब्राहिम की अध्यक्षता में ईसीपी के चार सदस्यीय आयोग ने याचिका पर सुनवाई की। याचिका को खारिज करते हुए ईसीपी ने गिलानी के साथ 48 नए सांसदों की जीत की अधिसूचना जारी कर दी।

हालांकि, आयोग ने सत्तारूढ़ दल द्वारा दाखिल एक याचिका को स्वीकार लिया जिसमें वोटों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर गिलानी को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है।

आयोग ने गिलानी के बेटे अली हैदर को एक वीडियो के संबंध में नोटिस जारी किया है।

सीनेट के चुनाव के एक दिन पहले दो मार्च को एक वीडियो सामने आया था जिसमें अली हैदर वोटों को अवैध बनाने के लिए पीटीआई के दो सांसदों जमील अहमद और फहीम खान को सलाह देते हुए दिखे थे।

इससे पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है।

आरंभिक दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने याचिकाकर्ता को पाकिस्तान चुनाव आयोग का रुख करने को कहा जहां पर पहले से मामले की सुनवाई चल रही थी।

पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इस सप्ताह सीनेट अध्यक्ष के चुनाव के लिए गिलानी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है।

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Web Title: Pakistan Election Commission issues notification of Geelani's victory in Senate election, petition dismissed

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