ब्रिटेन में भारतीय मूल के ठग की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया
By भाषा | Updated: June 30, 2021 15:28 IST2021-06-30T15:28:43+5:302021-06-30T15:28:43+5:30

ब्रिटेन में भारतीय मूल के ठग की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया
लंदन, 29 जून ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक निवेशक को लोगों को ठगने का दोषी पाया गया है और उसे 3,91,680 ब्रिटिश पौंड जुर्माना अदा करने या जेल में चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। ब्रिटेन की ‘क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस’ (सीपीएस) की ओर से सोमवार को कहा गया कि 31 वर्षीय चरणजीत संधू को देश के विभिन्न भागों में कई घोटाले करने और लोगों को 1,704,564 ब्रिटिश पौंड का चूना लगाने का दोषी पाया गया।
सीपीएस ने थेम्स वैली पुलिस और सिटी ऑफ लंदन पुलिस के साथ मिलकर गहन छानबीन की और आरोपी की सारी संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत से आदेश लिया। सीपीएस के ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिवीजन’ के लिए विशेष अभियोजक क्लेयर बेनेट ने कहा, “संधू एक हानि पहुंचाने वाला, क्रूर और निष्ठुर अपराधी है जो एक ऐसे अभियान का सरगना था जिसने बुजुर्ग और कमजोर लोगों को बार-बार कॉल कर और उन पर दबाव बना कर उन्हें अपना निशाना बनाया। कुछ पीड़ितों को एक से अधिक बार ठगने के भी साक्ष्य मिले हैं।”
उन्होंने कहा, “अपराध से जिन्होंने लाभ कमाया है हम उनसे पैसा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीपीएस ने 2019-20 में सैकड़ों अपराधियों को रोकने में सफलता पाई थी और उनसे 10 करोड़ ब्रिटिश पौंड से ज्यादा वसूले थे।”
संधू पर दिसंबर 2017 में लोगों को ठगने के दो मुकदमे चले थे जिसमें उसे तीन-तीन साल की सजा हुई थी। एक अदालत की कार्यवाही के अनुसार, संधू के पास 3,91,680 ब्रिटिश पौंड की संपत्ति है जिसमें महंगी घड़ियां भी शामिल हैं।
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