माल्या को कानूनी और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से धनराशि लेने की मंजूरी मिली

By भाषा | Updated: February 9, 2021 00:47 IST2021-02-09T00:47:55+5:302021-02-09T00:47:55+5:30

Mallya gets court approval to meet legal and living expenses | माल्या को कानूनी और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से धनराशि लेने की मंजूरी मिली

माल्या को कानूनी और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से धनराशि लेने की मंजूरी मिली

लंदन, आठ फरवरी लंदन के उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रखी गयी राशि से करीब 11 लाख पाउंड लेने की अनुमति दी है।

दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के न्यायाधीश निगेल बर्नेट ने अदालत फंड कार्यालय से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की। यह सुनवाई ऋण नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों द्वारा की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई।

इस आदेश के माध्यम से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गयी है।

माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किये जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुके हैं।

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Web Title: Mallya gets court approval to meet legal and living expenses

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