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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू

By अनुराग आनंद | Updated: February 10, 2021 07:40 IST

डोनाल्ड ट्रम्प के महाभियोग की संवैधानिक वैधता पर संसद में बहस के बाद मतदान हुआ। संसद ने साधारण बहुमत के साथ ट्रंप पर दूसरी बार चलाए जा रहे महाभियोग को संवैधानिक बताया है। 

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ठळक मुद्देडोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है।अमेरिकी सीनेट का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा महाभियोग संवैधानिक है।

नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरी बार महाभियोग ट्रायल की शुरुआत मंगलवार को हुई। यह पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।

साथ ही यह भी पहली बार है जब एक पूर्व राष्ट्रपति को दो महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप को महाभियोग से राहत नहीं मिली है। सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को संवैधानिक ठहराया है।

डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद में दंगा भड़काने का आरोप है-

महाभियोग के तहत उनपर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए छह जनवरी को अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। वहीं अमेरिकी सीनेट का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा महाभियोग संवैधानिक है।

ट्रंप के वकीलों ने कहा- समर्थकों की रैली में पूर्व राष्ट्रपति ने दंगा नहीं भड़काया-

ट्रंप के वकीलों की दलील है कि ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया। बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया है कि सदन के महाभियोग प्रबंधक घंटे भर लंबे ट्रंप के भाषण में से सिर्फ उन्हीं हिस्सों को ले रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मामले के लिए मददगार हैं। वकीलों ने रेखांकित किया कि ट्रंप ने बार-बार अपने समर्थकों से अपील की, वे शांतिपूर्ण और देशभक्त तरीके से अपनी आवाज उठाएं।

वकीलों की दलील है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाना असंवैधानिक-

ट्रंप के वकीलों की दलील यह भी है कि उन्हें संविधान के पहले संशोधन के तहत संरक्षण मिला हुआ था। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना असंवैधानिक है, क्योंकि वह अब पद पर नहीं है। वकीलों की दलील है कि संविधान साधारण नागरिक के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति नहीं देता है।

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