Pakistan Elections: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 11 फरवरी 2024 में होंगे इलेक्शन

By रुस्तम राणा | Published: November 2, 2023 03:44 PM2023-11-02T15:44:44+5:302023-11-02T15:44:44+5:30

देश के चुनाव निकाय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया, जिससे चुनावों पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई।

General elections to be held in Pakistan on February 11 next year | Pakistan Elections: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 11 फरवरी 2024 में होंगे इलेक्शन

Pakistan Elections: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 11 फरवरी 2024 में होंगे इलेक्शन

Highlightsदेश के चुनाव निकाय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित कियाजिससे चुनावों पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गईपाकिस्तान में 11 फरवरी, 2024 को आम चुनाव होंगे

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। पड़ोसी देश में 11 फरवरी, 2024 को चुनाव होंगे। देश के चुनाव निकाय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया, जिससे चुनावों पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने यह बात तब कही जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।  पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।

अदालत ने पहले ईसीपी और संघीय सरकार दोनों को 90 दिनों के भीतर चुनाव की समय-सीमा पर अपना इनपुट देने के लिए नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा ने इस बात पर जोर दिया कि हर कोई चुनाव चाहता है। सुनवाई के दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलील दी कि चुनाव 90 दिन की अवधि के भीतर होने चाहिए। हालाँकि, सीजेपी ईसा ने कहा कि यह अनुरोध अप्रभावी हो गया है। जफर ने दलील दी कि चुनाव कराने में देरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पीटीआई द्वारा चुने गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शुरू में 6 नवंबर तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कानून और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि ईसीपी के पास है। देश की शीर्ष अदालत के सामने अब इस विवाद को सुलझाने, चुनाव की तारीख तय करने में राष्ट्रपति और ईसीपी की भूमिका पर विचार करने का काम है।

Web Title: General elections to be held in Pakistan on February 11 next year

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