Thumbs-Up Emoji: किसान ने कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा था अंगूठे-अप वाले इमोजी, पूरा नहीं होने कनाडा के जज ने लगाया 50 लाख का जुर्माना, जानें
By आजाद खान | Published: July 8, 2023 09:41 AM2023-07-08T09:41:58+5:302023-07-08T10:34:21+5:30
कंपनी का तर्क था कि क्रिस ने अंगूठे-अप वाले इमोजी भेजकर उनकी शर्तों की मानने की बात कही थी। वहीं क्रिस का यह कहना था कि वे केवल संकेत दिए थे कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है।
टोरंटो: अंगूठे-अप यानी अंगूठे वाला इमोजी जिसे हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते है अब वह एक संविदात्मक समझौते की राशि हो सकती है, ऐसा एक कनाडाई जज ने कहा है। दरअसल, कनाडा में एक न्यायाधीश ने कहा अंगूठे-अप वाली इमोजी को आधिकारिक हस्ताक्षर (सिग्नेचर) के समान ही माना है और इसे आगे भी इस्तेमाल करने की बात कही है।
ऐसे में तय समय पर अनाज नहीं देने और थम्स-अप इमोजी भेज कर कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि क्रिस ने थम्स-अप इमोजी भेज कर कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म किया था लेकिन उधर क्रिस किसान का कहना है कि वह थम्स-अप इमोजी के जरिए केवल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात कही है।
क्या है पूरा मामला
द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, किंग्स बेंच की कोर्ट ने हाल में एक मामले की सुनवाई की है जिसमें साउथ वेस्ट टर्मिनल के एक अनाज खरीदार कंपनी केंट मिकलेबोरो ने साल 2021 के मार्च को किसान क्रिस एक्टर के अनाज को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा था इस कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करने को कहा था जिसके जवाब में किसान क्रिस ने एक थम्स-अप इमोजी भेज दिया था।
इस बीच नवंबर का महीना आ गया और क्रिस ने अनाज की डिलीवरी नहीं की थी और साथ में उस दौरान अनाज की कीमत भी बढ़ गई थी। इस पर मामला कोर्ट में चाल गया और कंपनी ने कहा कि क्रिस ने थम्स-अप इमोजी भेज कर यह पक्का किया था कि उसे कंपनी के सभी शर्त मंजूर है। उधर क्रिस ने कहा है कि “मेरे पास फ्लैक्स कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करने का समय नहीं था और केवल यह संकेत देना चाहता था कि मुझे उसका टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ है।”
जज ने क्या कहा
इस मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति टिमोथी कीने ने अपने आदेश की घोषणा करते हुए कहा,"यह अदालत आसानी से स्वीकार करती है कि इमोजी किसी दस्तावेज पर 'हस्ताक्षर' करने का एक गैर-पारंपरिक साधन है लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में यह दो उद्देश्यों को व्यक्त करने का एक वैध तरीका था।"
यही नहीं अधूरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से न्यायमूर्ति ने किसान को कहा कि वे 61,442 डॉलर (करीब 50 लाख रुपए) बतौर जुर्माने की भुगतान करने को कहा है।