पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है। कोर्ट ने ये आदेश 9 सितंबर को दिया था। जेल में रहने के दौरान पी. चिदंबरम के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से दो ट्वीट हुये हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब चिदंबरम जेल में बंद हैं तो उनकी आईडी से ट्वीट कौन कर रहा है। कोर्ट ने चिदंबरम को जेल में मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी है। चिदंबरम अपने साथ जेल में सिर्फ दवाइयां ही लेकर गये हैं। सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर तिहाड़ जेल के अंदर से चिदंबरम ट्वीट कैसे कर रहे हैं। तो बता दें कि चिदंबरम के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके परिवार के सदस्य ट्वीट कर रहे हैं। जो चिदंबरम के कहने के बाद ही किया जा रहा है।
चिदंबरम ने ही अपने परिवार को ट्वीट करने के लिए कहा है। चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा भी है, ''मैंने अपने परिवार से अनुरोध किया है कि वे मेरी ओर से ट्वीट करें।''
चिदंबरम ने अपने ट्वीट में कहा, ''लोगों ने मुझसे पूछा है कि 'यदि वो दर्जनों भर अधिकारी जिन्होंने मामले को आप तक पहुँचाया और सिफारिश की, गिरफ्तार नहीं किए गए तो आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसलिए की आपने अंतिम हस्ताक्षर किया?"
चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। किसी भी अधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी को गिरफ्तार किया जाए।''
तिहाड़ जेल में कैसे काट रहे हैं पी. चिदंबरम अपना दिम
चिदंबरम को तिहाड़ जेल में उसी कोठरी में रखा गया है, जहां उनके बेटे कार्ति को भी पिछले साल इसी मामले में उसी कोठरी में 12 दिनों तक रखा गया था। आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में आरोपियों को इसी जेल में रखा जाता है।
जेल के अधिकारियों के मुताबिक चिदंबरम को अन्य कैदियों की तरह जेल के पुस्तकालय का उपयोग करने को मिलेगा। एक निश्चित समय तक टेलीविजन देख सकते हैं। आवश्यक मेडिकल जांच के बाद चिदंबरम को जेल नंबर सात में रखा गया है।
चिदंबरम को कोठरी में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रखा जाएगा। सुबह सात से आठ बजे के बीच नाश्ता दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि वह या तो आरओ मशीन से पानी पी सकते हैं या कैंटीन से पानी की बोतल खरीद सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चिदंबरम पश्चिमी शैली के शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पी चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में क्या है आरोप
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में लिखा था वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुयीं।
इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 25 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।