सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी, जींस-टीशर्ट पर लगा प्रतिबंध, महिला शिक्षकों को भड़काऊ कपड़े पहनकर स्कूल आने से रोका, 14 बातों का रखें ख्याल...
By एस पी सिन्हा | Published: July 29, 2023 06:02 PM2023-07-29T18:02:30+5:302023-07-29T18:03:59+5:30
पटनाः आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय आने में भड़काऊ/ ज्यादा चमकीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।
पटनाः बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। ड्रेस कोड में जींस-टीशर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिला शिक्षकों को भड़काऊ कपड़े पहनकर स्कूल आने से रोका गया है। वहीं दाढ़ी रखने वाले पुरुष शिक्षकों को अब क्लीन सेव में आना होगा। अगर आदेश नहीं माना गया तो कार्रवाई तय है।
इस आदेश में शिक्षकों को 14 बातों का ख्याल रखने को कहा गया है। जिसमें स्कूल परिसर की साफ-सफाई से लेकर शिक्षकों का ड्रेस कोड तक शामिल है। शिक्षिकाओं को भारतीय परिधान में ही विद्यालय आने की सलाह दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय आने में भड़काऊ/ ज्यादा चमकीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।
आदेश में पुरुष शिक्षकों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार, शिक्षक जींस और टी-शर्ट पहनकर विद्यालय में नहीं आएंगे और दाड़ी बढ़ाकर नहीं रखेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई थी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जींस और टीशर्ट आफिशियल कल्चर के खिलाफ है।
इससे गरिमा नहीं झलकती है। आदेश में सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वह फॉर्मल ड्रेस में ही अपने कार्यालय आएं। यह आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने जारी किया था। माना जा रहा है कि यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर जारी किया गया था।