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ट्रैफिक के नये नियम: अगर नहीं हैं आपके जेब में लाइसेंस तो बिना डरे वाहन चलाये, नहीं होगा चालान

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: December 19, 2017 11:41 AM2017-12-19T11:41:10+5:302017-12-19T11:42:51+5:30

घर से चलते समय अक्सर आप ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी भूल जाते हैं और रास�..

घर से चलते समय अक्सर आप ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी भूल जाते हैं और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का जवान आपका चालान काट देता है। अगर लायसेंस भूल जाए तो पुलिस वाले को देखते ही पसीने छूट जाते है, और वो आपके चेहरे से आपकी परेशानी भांपकर आपको तुरंत रोक लेता है और लायसेंस बताने को कहता है पर अब घबराने की बात नहीं है क्यों की सरकार ने भी अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ड्राइविंग के समय जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी न हो तो आप सॉफ्ट कॉपी दिखाकर काम चला सकते हैं,  लेकिन शर्त यह है कि यह सॉफ्ट कॉपी आपके डिजिटल लॉकर में होनी चाहिए। यहां से ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वेरिफाई कर लेगी। दरअसल डिजिटल लॉकर पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है  डिजिटल लॉकर में अकाउंट बनाकर आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर में ई-साइन की सुविधा भी है जिसका उपयोग डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है |

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