डेटा प्राइवेसी पर व्हाट्सऐप को SC ने जारी की नोटिस, कोर्ट ने कहा- लिखकर दीजिए यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे
By अनुराग आनंद | Updated: February 15, 2021 15:09 IST2021-02-15T15:03:57+5:302021-02-15T15:09:50+5:30
याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि व्हाट्सऐप यूरोपीय यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजरों से भेदभाव करता है।

डेटा प्राइवेसी पर कोर्ट का व्हाट्सऐप को नोटिस (फाइल फोटो)
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप पर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले ऐप को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं-
यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं, भले ही कंपनी का मूल्य अरबों रुपये का हो। व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा, तो उसका पालन करेंगे।
SC ने यह फैसला साल 2016 में आई व्हाट्सऐप पॉलिसी को लेकर सुनाया है-
बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला साल 2016 में आई व्हाट्सऐप पॉलिसी को लेकर सुनाया है। व्हाट्सऐप की निजता पॉलिसी के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक, जबसे फेसबुक ने व्हाट्सऐप को खरीदा है तबसे इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप के यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ के पास लंबित है।
(एजेंसी इनपुट)