एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा आपका WhatsApp, केंद्र ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नए नियम जारी किए

By रुस्तम राणा | Updated: November 30, 2025 17:59 IST2025-11-30T17:59:20+5:302025-11-30T17:59:25+5:30

अब अलग सिम वाले फ़ोन पर वॉट्सएप इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर आसानी से नहीं जा सकेंगे, और इन मैसेजिंग एप्लिकेशन के वेब वर्शन पर ज़्यादा बार लॉगआउट करना होगा।

No WhatsApp without active SIM: Centre issues new rules to prevent cyber crimes | एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा आपका WhatsApp, केंद्र ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नए नियम जारी किए

एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा आपका WhatsApp, केंद्र ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नए नियम जारी किए

नई दिल्ली: नए सिम-बाइंडिंग नियम भारतीयों के मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के तरीके को बदलने वाले हैं। लोग अब बिना एक्टिव सिम कार्ड वाले डिवाइस पर वॉट्सएप, टेलिग्राम या सिगनल जैसे ऐप्स नहीं चला पाएंगे।

इसका मतलब है कि अब अलग सिम वाले फ़ोन पर वॉट्सएप इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर आसानी से नहीं जा सकेंगे, और इन मैसेजिंग एप्लिकेशन के वेब वर्शन पर ज़्यादा बार लॉगआउट करना होगा।

किस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है?

डॉक्यूमेंट में लिखा है, “केंद्र सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज़ जो अपने कस्टमर्स/यूज़र्स की पहचान करने या सर्विसेज़ देने या डिलीवर करने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही हैं, यूज़र्स को उस डिवाइस में सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) के बिना अपनी सर्विसेज़ लेने देती हैं जिसमें ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज़ चल रही हैं और यह फ़ीचर एक चुनौती बन रहा है।”

सरकार ने 2024 में टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स को पहले ही नोटिफ़ाई कर दिया है और 2025 में उन्हें फिर से अपडेट किया है। ये नियम उन ऐप्स और सर्विसेज़ पर लागू होते हैं जो अपने यूज़र्स की पहचान करने या सर्विसेज़ देने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। 28 नवंबर, 2025 को जारी किया गया यह नोटिफ़िकेशन तुरंत लागू हो गया है।

नियम इन ऐप्स को टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूज़र एंटिटीज़ के तौर पर बताते हैं। उन्हें मोबाइल नंबर, टेलीकॉम डिवाइस, नेटवर्क और सर्विस के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।

नए नियम क्या हैं?

• निर्देश जारी होने के 90 दिनों के अंदर, यह पक्का करें कि ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज़ डिवाइस में इंस्टॉल किए गए SIM कार्ड से लगातार जुड़ी रहें, ताकि उस खास, एक्टिव SIM के बिना ऐप का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए।
• निर्देश जारी होने के 90 दिनों के अंदर, यह पक्का करें कि मोबाइल ऐप का वेब सर्विस इंस्टेंस समय-समय पर (6 घंटे से ज़्यादा नहीं) लॉग आउट हो और यूज़र को QR कोड का इस्तेमाल करके डिवाइस को फिर से लिंक करने की इजाज़त मिले।
• ये निर्देश तुरंत लागू होंगे और तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक DoT इन्हें बदल या वापस नहीं ले लेता।
• डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस ने उन सभी TIUE को निर्देश दिया है जो यूज़र्स की पहचान करने या सर्विस देने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, कि वे नई ज़रूरतों का पालन करें।
• ऐसे सभी ऐप्स को ये निर्देश जारी होने की तारीख से 120 दिनों के अंदर DoT को कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी।
• पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 (जैसा बदला गया है), और दूसरे लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Web Title: No WhatsApp without active SIM: Centre issues new rules to prevent cyber crimes

टेकमेनिया से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे