पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

By भाषा | Published: April 9, 2018 02:26 PM2018-04-09T14:26:51+5:302018-04-09T14:26:51+5:30

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी। राज्य में पंचायत चुनाव एक , तीन और पांच मई को होने हैं। वोटों की गिनती आठ मई को होगी। 

Supreme Court denies interference in West Bengal panchayat elections process | पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली , 9 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने हालांकि , सभी उम्मीदवारों को इस मामले में राहत के लिए पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है। 

न्यायमूर्ति आरके  अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने कहा , 'हमने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है , लेकिन सभी उम्मीदवारों को जरूरी राहत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है।' बीजेपी ने छह मार्च को न्यायालय से कहा था कि पश्चिम बंगाल में 'लोकतंत्र की हत्या ' की जा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व्यापक पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है। 

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन के फॉर्म देने से इनकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी। राज्य में पंचायत चुनाव एक , तीन और पांच मई को होने हैं। वोटों की गिनती आठ मई को होगी। 

Web Title: Supreme Court denies interference in West Bengal panchayat elections process

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