राजस्थानकांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब नया मोड़ आ गया है। सचिन पायलट गुट की एक अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट केंद्र को भी एक पक्षकार बनाने के लिए सहमत हो गया है। ऐसे में संभव है कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट का फैसला आने में अभी देरी हो सकती है।
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील प्रतीक काशिवाल ने बताया कि एडिशनल सॉलिस्टर जनरल (एएसजी) केंद्र का पक्ष रखेंगे। पायलट गुट की ओर से केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिये भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है।
इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आज के लिए फैसला टाला था। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है।
उस समय इसे सचिन पायलट के लिए राहत माना गया। वहीं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, गुरुवार को हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाइकोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा था, ‘लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाये नहीं जा सकते।’