लाभ का पद मामला: AAP के 20 अयोग्य विधायकों की मुश्किल बढ़ी, चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में दी ये दलील
By कोमल बड़ोदेकर | Updated: February 4, 2018 20:28 IST2018-02-04T20:22:39+5:302018-02-04T20:28:02+5:30
हाई कोर्ट ने बीती 24 जनवरी को केन्द्र सरकार की विधायकों को अयोग्य ठहराने की अधिसूचना पर रोक से इंकार कर दिया था।

लाभ का पद मामला: AAP के 20 अयोग्य विधायकों की मुश्किल बढ़ी, चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में दी ये दलील
'लाभ का पद मामला' में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि, लाभ के पद पर होने के चलते अयोग्य घोषित किए आप के 20 विधायकों की याचिका विचार योग्य नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि, दिल्ली विधानसभा से उनकी अयोग्यता निरस्त करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की याचिका ‘विचार योग्य नहीं’ है और इसे ‘‘निरस्त’’ किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ को बताया गया है कि आप विधायकों ने चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिशों को चुनौती दी है लेकिन इसकी अब कोई अहमियत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन सिफारिशों पर अपना फैसला पहले ही कर चुके हैं।
Election commission of India filed written affidavit in Delhi High Court opposing the AAP MLAs' plea seeking quashing of their disqualification; EC also opposed MLAs' claim that they were never given a hearing before the commission #OfficeOfProfit
— ANI (@ANI) February 4, 2018
बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने बीती 24 जनवरी को केन्द्र सरकार की विधायकों को अयोग्य ठहराने की अधिसूचना पर रोक से इंकार कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए तारीखें घोषित करने जैसा कोई कदम उठाने से रोक दिया गया था।
इसके बाद अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव आयोग को सीटें भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा जैसे अपने अंतरिम आदेश को सात फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था।