मप्र कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह ‘जज्जी’ को बड़ी राहत, जानिए क्या था मामला
By भाषा | Updated: December 21, 2019 16:44 IST2019-12-21T16:44:05+5:302019-12-21T16:44:05+5:30
छानबीन समिति की छह दिसंबर एवं 13 दिसंबर को इस मुद्दे पर बैठक हुई और इसके बाद बुधवार 18 दिसंबर को समिति ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला दे दिया, जिसमें विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को सही माना गया है।

8 दिसंबर को समिति ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला दे दिया।
मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र समिति ने अशोकनगर के कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह ‘जज्जी’ के अनुसूचित जाति ‘नट’ के प्रमाण पत्र को वैध घोषित कर दिया है।
इसके साथ ही जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। इसके साथ ही समिति ने जिलाधिकारी अशोक नगर को आवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र भेजा है। छानबीन समिति की छह दिसंबर एवं 13 दिसंबर को इस मुद्दे पर बैठक हुई और इसके बाद बुधवार 18 दिसंबर को समिति ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला दे दिया, जिसमें विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को सही माना गया है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर छानबीन समिति अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र की 10 बिन्दुओं पर जांच कर रही थी। विधायक जज्जी द्वारा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की जातियों से लड़े चुनाव की शिकायत पर भी समिति ने तय किया है कि सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है जबकि पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है।