पटना, 16 मार्चः अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सरफराज अहमद की जीत के जश्न में तीन युवकों ने देश वीरोधी नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आरजेडी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर हमला बोल रही हैं।
'बिहार पहुंचा विनाश के कगार पर'
इस मामले में शुक्रवार को बीजेपी के सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा है कि हम इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहे हैं कि किशनगंज, कटिहार और अररिया (सभी बिहार में) धीरे-धीरे पाकिस्तान में बदल जाएंगे, लेकिन सरकार की निष्क्रियता, सोच और वोट बैंक-राजनीति ने बिहार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया हैं।
इधर, देश विरोधी नारे लगाने के मामले में पुलिस ने देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश की जा रही है। यह नारे अररिया सीट से जीत दर्ज करने वाले सरफराज आलम के घर पास लगाए गए थे। पुलिस ने जिन नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम सुल्तान आजमी और शहजाद है, जबकि तीसरे का नाम आदिब रजा है। जिसकी तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।'
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'आतंकवादियों का गढ़ बनेगा अररिया'
वहीं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अररिया केवल सीमार्ती इलाका नहीं है। यह न केवल नेपाल और बंगाल से जुड़ा नहीं है बल्कि एक कट्टरपंथी विचार धारा को आरजेडी ने जन्म दिया है। यह बिहार के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि देश के लिए भी खतरा होगा। वो आतंकवादियों का गढ़ बनेगा।
कौन हैं सरफराज अहमद?
आपको बता दें अररिया लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद तसलीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम विजयी हुए हैं। वह 61 हजार वोटों से जीते हैं। आरजेडी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए सरफराज आलम को टिकट दिया था। यह थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी हो गया था है कि पिता की मृत्यु तक, बल्कि अररिया लोकसभा उपचुनावों की घोषणा तक सरफराज जेडीयू की सीट पर अररिया जिले की ही जोकीहट विधानसभा सीट से विधायक थे।
सरफराज पर है महिला से छेड़छाड़ का आरोप
सरफराज आलम पर जनवरी 2015 में डिब्रूगढ़ राजधानी में महिला से छेड़छाड़ का अरोप है, जबकि जनवरी 2016 में पटना जीआरपी पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 341, 323, 290, 504 और 354A के तहत मामला दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से निलंबित भी किए गए थे। हालांकि बाद में वे दोषमुक्त हो गए थे।