IAS मारपीट मामला: कोर्ट से लगा AAP को बड़ा झटका, विधायकों की जमानत याचिका खारिज
By कोमल बड़ोदेकर | Published: February 23, 2018 03:25 PM2018-02-23T15:25:16+5:302018-02-23T15:53:33+5:30
तीस हजारी कोर्ट ने पुलीस की और से दायर की गई पुलिस रिमांड की याचिका भी खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, 23 फरवरी: आएएस अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आरोपी विधायक अमानतुल्ला खान और विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा पुलीस की और से दायर की गई पुलिस रिमांड की याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है।
इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन ने सरकारी गवाह तौर पर पेश हुए, उन्होंने गवाही को दौरान बताया कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट उनके सामने हुई थी। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार आप विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को आई आएएस अधिकारी अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ मारपीट होने की पुष्टि हुई थी। कोर्ट से लगे झटके के बाद आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
Delhi Chief Secretary alleged assault case: Delhi's Tis Hazari Court rejects bail plea of AAP's Amanatullah Khan and Prakash Jarwal. Both to remain in judicial custody.
— ANI (@ANI) February 23, 2018
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों ने हाथापाई की थी। एएनआई के मुताबिक अंशु प्रकाश ने बताया था 'सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आप विधायकों ने बदसलूकी की।' इसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने मामले को लेकर बैठक बुलाई थी।
इस मामले के बाद एसोसिएशन ने आप विधायकों की गिरफ्तारी की मांग की थी।इस घटना के बाद मुख्य सचिव ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद ओखला विधायक अमानतुल्ला समेत अन्य विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकाश जारवााल को हिरासत में लिया है।