मैं दोषी नहींः राहुल, क्या कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.... आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है ?
By भाषा | Published: October 10, 2019 12:49 PM2019-10-10T12:49:27+5:302019-10-10T12:49:49+5:30
यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’ से जुड़ा है। सूरत-वेस्ट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गांधी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया की अदालत में पेश हुए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपराधिक मानहानी के इस मामले में वह दोषी नहीं हैं।
यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’ से जुड़ा है। सूरत-वेस्ट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गांधी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया की अदालत में पेश हुए।
अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वह इन आरोपों को स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं। गांधी की दलील दर्ज किए जाने के बाद उनके वकीलों ने अगली सुनवाई में उनके निजी तौर पर उपस्थित रहने से स्थायी छूट मांगने वाला एक आवेदन दिया। याचिकाकर्ता के वकीलों ने छूट देने का विरोध किया तो अदालत ने कहा कि इस आवेदन पर वह 10 दिसंबर को फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि उस तारीख पर अगली सुनवाई में गांधी को उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment"Why do all thieves have Modi in their names". He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW
— ANI (@ANI) October 10, 2019
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे।
यह समन स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे। सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है।
यह वाद विचारार्थ स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि वयनाड से सांसद के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। कर्नाटक में 13 अप्रैल को कोलार में अपनी एक प्रचार रैली के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था ‘‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.... आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है ? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है ?’’
शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मंगलवार को राहुल गांधी के दौरे के संबंध में स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी। वयनाड से सांसद राहुल को आरएसएस/भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ दायर इसी तरह के एक अन्य मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद में चल रही अदालती सुनवाई में भी शामिल होना है।