1 / 8गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आर्टिकल 370 क्या है? अगर इसे हटा दिया जाता है तो कश्मीर में क्या बदल जाएगा? अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर का अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा। कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था।2 / 81. भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता।3 / 82. जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है।4 / 83. देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता।5 / 84. भारत देश के किसी और प्रदेश का नागरिक जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं ले सकता लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी प्रदेश का नागरिक हो सकता है।6 / 85. जम्मू कश्मीर का नागरिक यदि पाकिस्तान जाता है फिर भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती।7 / 86. भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती।8 / 87. अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते।