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जानिए इस दिवाली पर कब से कब तक जला सकते हैं पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

By लोकमत न्यूज़ ब्यूरो | Updated: October 23, 2018 16:33 IST

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उच्चतम न्यायालय ने “हरित” पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की मंगलवार को अनुमति दी जिनसे देश भर में कम उत्सर्जन होगा।
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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने दीपावली और अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए रात आठ बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया।
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उच्चतम न्यायालय ने फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के, अनुमेय सीमा पार करने वाले पटाखे बेचने पर रोक भी लगा दी। शीर्ष न्यायालय का आदेश वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर आया है।
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कोई भी कोई भी विक्रेता और खरीददार ऑनलाइन पटाखे ना ही बेच पाएगा और ना ही खरीद पाएगा।
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पिछले साल कोर्ट बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को बैन कर दिया था।
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इस दिवाली पर उन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे पर्यावरण कोई कोई नुकसान ना हो।
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बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए कोर्ट के इस फैसले से आप किस हद तक सहमत है हमे अपनी राय जरूर दें
टॅग्स :दिवालीसुप्रीम कोर्ट
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