1 / 8सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे2 / 8सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा3 / 8सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा4 / 8सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए5 / 8मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे6 / 8हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी7 / 8नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी8 / 8नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे