Unlock 1: 8 जून से धार्मिक स्थल जाने से पहले जानिए केंद्र सरकार के नए नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

By मनाली रस्तोगी | Published: June 5, 2020 11:04 AM2020-06-05T11:04:33+5:302020-06-05T11:04:33+5:30

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कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। मगर कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। (फोटो सोर्स- एएफपी)

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, अब श्रद्धालुओं को मंदिरों के भीतर प्रसाद नहीं मिलेगा। इसके अलावा चरणामृत भी नहीं बांटा जाएगा। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु मूर्तियों को नहीं छू सकते हैं। यही नहीं, धार्मिक किताब या पूजा स्थल को छूने की भी मनाही है।

भीड़ धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं कर सकती है। धार्मिक स्थल के अंदर जाने के लिए कतार में खड़े हुए श्रद्धालुओं के बीच 6 फीट से ज्यादा की दूरी होनी अनिवार्य है।

अगर श्रद्धालुओं ने अपने मुंह को फेस मास्क से नहीं ढका, तो उन्हें धार्मिक स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। एसओपी में कहा गया है कि बुजुर्गों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के धार्मिक स्थलों में जाने पर मनाही है। इन वर्ग में आने वाले लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार होंगे। साथ ही, धार्मिक स्थल के अंदर जाने से पहले श्रद्धालुओं को हाथ और पैर साबुन से धोने की सलाह दी गई है। पहले की तरह श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में आम प्रार्थना मैट नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं को इसे स्वयं ही लाना है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए। (फोटो सोर्स- एएफपी)