31 जुलाई तक कर सकेंगे रिटर्न फाईल, आईटीआर ने जारी किए फॉर्म

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 23, 2018 07:56 PM2018-06-23T19:56:48+5:302018-06-23T19:56:48+5:30

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टेक्स ने रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इस फॉर्म को जावा फॉर्मेट में भी जारी किया गया है।

Return files, ITR issued form by July 31 | 31 जुलाई तक कर सकेंगे रिटर्न फाईल, आईटीआर ने जारी किए फॉर्म

31 जुलाई तक कर सकेंगे रिटर्न फाईल, आईटीआर ने जारी किए फॉर्म

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इस फॉर्म को जावा फॉर्मेट में भी जारी किया गया है। इसके पहले बोर्ड ने इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में निकाला था। सभी टेक्स पेयर को इस फॉर्म को भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

फॉर्म 2

ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो एनआरआई हैं या जिनके हिन्दू अविभाजित परिवार हैं और जो खुद से रिटर्न फाईल करते हैं। इस फॉर्म में केवल प्रॉफिट या फिर बिजनेस अथवा प्रोफेशन में होने वाले लाभ का जिक्र नहीं करना होगा। इस फॉर्म में एक घर के अलावा अन्य घर से होने वाली इनकम, कैपिटल गेंस, सैलरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

कुल 8 फॉर्म हो चुके हैं रिलीज

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कुल 8 फॉर्म रिलीज कर दिया है। इन फॉर्म के नाम आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 4S, आईटीआर 5, आईटीआर 5.6, आईटीआर 6, आईटीआर 7  हैं।

Web Title: Return files, ITR issued form by July 31

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