आज से यानि एक जून से बीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाया गया है। इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। मार्च 2021 तक सभी राज्यों को 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' योजना से जोड़ लिया जाएगा। इस योजना के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने जा रहा है।
फिलहाल जिस जिले में आपका राशन कार्ड है आप सिर्फ वहीं ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आने वाले दुकानों से खरीददारी कर सकते हैं। पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) से की जाएगी। योजना को लागू करते वक्त पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी।
राशन कार्ड के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
-जिस राज्य के आप निवासी हैं वहां के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं-यहां पर अपनी भाषा चुनें-निजी जानकारी जैसे जिला का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्बा, ग्राम पंचायत के बारे में सूचना दें.-कार्ड के प्रकार (एपीएल/बीपीएल/अंत्योदय) चुनना होगा.-परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि की सूचना दें-जानकारी सबमिट करें और आगे के लिए एक प्रिंट अपने पास रख लें
आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ने की सीमा सितंबर तक बढ़ी
कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच राशन कार्ड वालों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा।
इन राज्यों में होगा लागू
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, नगालैंड और दमन और दीव