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ऐसे पाएं टैक्स फ्री आमदनी, PPF, NPS और NSC में निवेश के जरिए उठा सकते हैं आयकर छूट का फायदा

By निखिल वर्मा | Updated: May 19, 2020 10:30 IST

भारत में फिलहाल दो टैक्स सिस्टम लागू है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं को पीपीएफ, एनएससी और एनपीएस जैसी योजनाओं में निवेश के जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं।

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ठळक मुद्देअगर आपका ईपीएफ (इंप्लायी प्रॉविडेंट फंड) खाता है तो भी आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं.टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम में भी निवेश कर सकते हैं।

इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सेविंग प्लानिंग करना भी बेहद अहम है। टैक्स प्लानिंग से ना सिर्फ आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं बल्कि योजनाओं में निवेश करके भविष्य भी सुरक्षित करते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत करदाताओं को विभिन्न योजनाओं में निवेश कर छूट का लाभ मिलता है।

इस समय निवेश के लिए कई टैक्स सेविंग स्कीम्स उपलब्ध हैं। हालांकि हर करदाता अपने हिसाब से सही योजना का लाभ उठाना चाहिए। आज हम बात करेंगे तीन प्रमुख टैक्स सेविंग योजनाओं के बारे में। इन स्कीम से मिल रही सुविधा के हिसाब आप सेविंग प्लान बना सकते हैं।

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड: पीपीएफ निवेशकों के बीच सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग योजना है जिस पर बढ़िया रिटर्न मिलता है। इस समय पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी है। अप्रैल महीने में कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने पीपीएफ की ब्याज दर 7.9 से घटाकर 7.1 कर दिया था। इसके बावजूद इस कई योजनाओं की तुलना में पीपीएफ में अधिक रिटर्न मिल रहा है।

पीपीएफ में निवेश करने पर आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। पीपीएफ में मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर आयकर के सेक्शन 10 के तहत किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। पीपीएफ 15 साल की स्कीम है, जिसमें 5 साल का लॉक-इन पीरियड है।

2. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट: अगर आप न्यूनतम लॉक-इन पीरियड के साथ सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो आप एनएससी स्कीम को चुन सकते हैं। एनएससी में पांच साल का लॉक-इन पीरियड होता है और आपको निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। हालांकि, यह छूट 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलती है। सरकार पीपीएफ और एनएससी के ब्याज दर की हर तिमाही में समीक्षा करती है। इस समय पर एनएससी पर ब्याज दर 6.8 फीसद है। आप डाकघरों के माध्यम से एनएससी खरीद सकते हैं।

3. नेशनल पेंशन सिस्टम: टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम में भी निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। यह फंड निवेशक के रिटायरमेंट के समय मेच्योर होता है। इस स्कीम में 18-60 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है।

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली 60 फीसदी राशि टैक्स फ्री होती है, वहीं 40 फीसद का निवेश एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए करना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक  के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त निवेश एनपीएस में कर सकते हैं।

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नआयकरसेविंग
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