इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल एक आदेश की कॉपी को गलत बताते हुए कहा कि ये अफवाह है। आयकर दाताओं को 31 अगस्त 2019 तक अपना इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था।
इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था।