इंटरनेशनल लेबर डे २०२०: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना से ऐसे उठाएं फायदा
By निखिल वर्मा | Published: April 29, 2020 12:18 PM2020-04-29T12:18:05+5:302020-05-01T09:01:35+5:30
दुनिया भर में करीब 200 करोड़ मजदूर अंसगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनमें 20 फीसदी यानि 40 करोड़ लोग भारत में हैं. भारत में 90 फीसदी कामगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. पिछले साल मोदी सरकार ने इन मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान किया था.
दुनिया भर के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर होती है। ये मजदूर पेंशन, हेल्थ बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा कवर से महरूम रहते हैं। भारत सरकार के अनुसार देश में 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील मजदूर, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर आते हैं। सरकार ने इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पिछले साल प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना की शुरुआत की है।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 साल के मजदूर जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, वह पीएम-एसवाईएम योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं। कम आय वाले समूह को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के प्रीमियम को काफी कम रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस योजना में शामिल होने से 60 साल के बाद लाभार्थी को प्रति महीने 3000 रुपये का निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा।
इन लोगों को मिलेगा पेंशन स्कीम का लाभ
-असंगठित क्षेत्र के मजदूर
-उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए
-प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
ये तीन दस्तावेज जरूरी
-आधार कार्ड
-कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट
- मोबाइल नंबर
कितना करना होगा निवेश
अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे। इसी तरह सरकार ने 18 से 40 तक हर उम्र के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की है। जितना पैसा इस पेंशन स्कीम में कोई मजदूर लगाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी। अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे। अगर कोई कर्मचारी 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये का योगदान करना होगा।
यहां देखें किस उम्र वालों को कितनी राशि देनी होगी
परिवार पेंशन
यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है। लाभार्थी के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ
नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा कर्मचारी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
पेंशन स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन
-रजिस्ट्रेशन के लिए सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) जाना होगा.
-सीएससी में आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित कराना होगा
- लाभार्थी को पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी
-पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी.
-इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.
-आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.