भारतीय रेल यात्रियों को जल्द ही एक नई सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से रेलवे संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड जारी करेगा। इसकी मदद से ऐसी रेल यात्रा जिसमें यात्री को गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन बदलकर दूसरी ट्रेन से सफर करना होता है उन यात्रियों को संयुक्त PNR मिलेगा। इस नए नियम से यात्रियों को यह फायदा होगा कि अगर उनकी पहली ट्रेन लेट होती है और उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगले ट्रेन की टिकट कैंसल करने की आजादी होगी।
कैसे काम करेगा संयुक्त PNR अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करते हैं तो दोनों ट्रेन के 2 अलग-अलग पीएनआर नंबर मिलते हैं। पीएनआर नंबर ऐसा कोड होता है जिससे ट्रेन और यात्री की जानकारी मिलती है। लेकिन नए नियम के आने के बाद अब दोनों पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा। यही है संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस नियम से अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा।
संयुक्त PNR वाले टिकट कैंसल पर रिफंड की शर्तें जरूरी है कि दोनों टिकट में यात्रियों की डीटेल एक जैसी होनी चाहिए। पहली ट्रेन जिससे आप सफर कर स्टेशन पहुंचे हैं और दूसरी ट्रेन जिसे आपको पकड़ना है उनका स्टेशन एक ही होना चाहिए। ये नियम सभी क्लास के लिए है। ऑनलाइन और काउंटर से दोनों ही जगह से बुक किए गए टिकट पर यह सुविधा मिलेगी।
अगर आपको स्टेशन से रिफंड नहीं मिलता है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं जो 3 दिन तक मान्य होगा।
काउंटर से रिजर्वेशन का टिकट लिया है तो पहली ट्रेन आने के 3 घंटे के अंदर आप दूसरी ट्रेन का टिकट कैंसल कर सकते हैं। रिफंड का पैसा काउंटर से ले सकते हैं। जिस स्टेशन पर आपकी पहली ट्रेन पहुंची है और दूसरी ट्रेन लेनी है, उसी स्टेशन पर आपको टीडीआर फाइल करना होगा।
टिकट कैंसल होने का पूरा पैसा वापस पाने के लिए टीडीआर में पहली ट्रेन के लेट होने के चलते दूसरी ट्रेन न पकड़ पाने की वजह बताना होगा।