Haryana: हरियाणा में लागू होगा 'कोटा के अंदर कोटा', राज्य में क्रोनिक किडनी रोगियों को दी जाएगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा, सैनी ने किया ऐलान

By रुस्तम राणा | Published: October 18, 2024 03:27 PM2024-10-18T15:27:56+5:302024-10-18T15:28:58+5:30

अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आज ही उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को लागू करेगा, जिसमें राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार दिया गया है।

Haryana: Nayab Singh Saini fulfills his first election promise, free dialysis facility will be provided to chronic kidney patients in the state | Haryana: हरियाणा में लागू होगा 'कोटा के अंदर कोटा', राज्य में क्रोनिक किडनी रोगियों को दी जाएगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा, सैनी ने किया ऐलान

Haryana: हरियाणा में लागू होगा 'कोटा के अंदर कोटा', राज्य में क्रोनिक किडनी रोगियों को दी जाएगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा, सैनी ने किया ऐलान

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि हरियाणा के सभी सरकारी अस्पताल क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करेंगे, जो सत्तारूढ़ भाजपा का पहला चुनावी वादा पूरा होगा। अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आज ही उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को लागू करेगा, जिसमें राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार दिया गया है।

गुरुवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाकर कांग्रेस के झूठ और किसानों व गरीबों को भड़काने के प्रयासों को परास्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बड़ा जनादेश देकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा, "मैंने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, जो किडनी रोगियों से संबंधित निर्णय के बारे में थी। हमने चुनाव में भी यह वादा किया था। डायलिसिस का खर्च करीब 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह है। अब हरियाणा सरकार इसका खर्च उठाएगी।" सैनी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। 

उन्होंने कहा, "पहली बैठक में हमारे मंत्रिमंडल ने आज से ही इस फैसले को लागू करने का फैसला किया है।" मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराधियों से भी अपने तौर-तरीके सुधारने को कहा। उन्होंने कहा, "मैं आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे या तो राज्य छोड़ दें या फिर अपने तौर-तरीके सुधार लें।"

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