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Income Tax Returns: आज ही है रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, इन आसन स्टेप्स से घर बैठे भरें ITR

By स्वाति सिंह | Updated: August 31, 2019 08:10 IST

Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। दरअसल, अब इनकम टैक्स फॉर्म में सैलरी और टीडीएस (TDS) की जानकारी पहले से ही भरी हुई होगी। इसके अलावा विभाग आपके पैन, टीडीएस और पिछले साल के आईटीआर के आधार पर ही ये जानकारियां देगा। साथ ही इस बार आईटीआर फॉर्म में आपको एफडी द्वारा हुई इनकम की डिटेल्स भी भरी हुई मिलेगी।

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ठळक मुद्देइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।  ऑनलाइन  रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया। विभाग ने कहा कि अब भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है। 

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, '' केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आई है कि सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है। 

यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि इनकम टैक्स रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें।'' आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है। इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। 

आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है। सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था। यह पहले 31 जुलाई थी।

पहला तरीका: ई-फाईलिंग

लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए आयकर विभाग ने हाल के सालों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन  रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है। ऑनलाइन  ई-फाइलिंग से लोग को अब लंबे कतारों में समय खराब नहीं करना पड़ता है।

ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वे अपने अधिकांश करों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से लेंगी। ये प्रक्रिया न्यासों के अलावा हर किसी करदाता के लिए उपलब्ध होगा। ऑनलाइन ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं।

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।  

ई-वेरिफाई के कुल 4 तरीके हैं-

1- ई मेल ओटीपी या मोबाइल ओटीपी    2-आधार ऑथेंटिफिकेशन3-अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं।4-एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर इस पते पर भेज दें।5- इस पते पर भेजें अपना एकनॉलेजमेंट की कॉपी। Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

दूसरा तरीका

सबसे पहले इमकम टैक्स के वेबसाइट पर XML फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद इसे वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद ही XML फॉर्म डाउनलोड करें। बता दें कि वैलिडेट करने के बाद ही XML फॉर्म डाउनलोड हो पाएगा। इसके बाद आपको इमकम टैक्स के वेबसाइट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

मैनुअल फाइलिंग

ऑलाइन रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ लोग इसे  मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में से आप अपने लिए  एप्लीकेबल फॉर्म  भरें। ये फॉर्म आप इमकम टैक्स के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। जामा करने के बाद ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा।

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